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- Telecom Department Fine Rs 10000 For Every Call And SMS Made By Telemarketers
मुंबई33 मिनट पहले
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मोबाइल ग्राहकों को अनचाहे कॉल और SMS से बड़ी राहत मिलने वाली है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) इसके लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक बढ़ाने के लिए यूजर्स को एक तय लिमिट से ज्यादा फोन कॉल और SMS नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए जुर्माना लगेगा।
सूत्रों के मुताबिक यूजर को 50 से ज्यादा फोन कॉल और SMS पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जाहिर है कि जुर्माने के स्लैब को बढ़ाते हुए नियमों को और सख्त करने की तैयारी है। नए प्रपोजल के तहत शून्य से 10 कॉल के बीच अनचाही सेल्स कॉल के लिए एक हजार रुपए, 11 से 50 कॉल्स के लिए प्रति उल्लंघन पांच हजार रुपए और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है।
आने वाले कॉल और SMS की जांच कैसे होगी?
फोन पर कॉल्स और SMS उल्लंघनों की जांच टेलीकॉम डिपार्टमेंट की डिजिटल खुफिया इकाई (DIU) करेगी। टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR) 2018 के तहत जुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 1,000 कॉल उल्लंघन रखे गए हैं। DIU वेरिफिकेशन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज भेजेगी।
किस तरह होगी सख्ती?
- वेरिफिकेशन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े IMEI को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा। इस लिस्ट में शामिल IMEI के लिए 30 दिन तक कोई भी कॉल, SMS या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी। साथ ही संदिग्ध सूची में शामिल IMEI नंबर वाले फोन से किए जाने वाले किसी भी कॉल, SMS या डेटा को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, जिसे दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा।
- इन प्रक्रियाओं के बाद भी यूजर को अगर परेशान करने वाला कॉलर डिवाइस को बदल देता है, तो नए डिवाइस का IMEI नंबर भी संदिग्ध लिस्ट सूची में तब तक रखा जाएगा जब तक कि दोबारा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता।
- अगर दोबारा वेरिफिकेशन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर फिर से एक्टिव हो जाता है और फिर से तय नियमों को तोड़ता है, तो नए कनेक्शन का इस्तेमाल अगले 6 महीने के लिए प्रति दिन 20 कॉल और 20 SMS तक सीमित कर दिया जाएगा।
- सूत्रों के मुताबिक अगर इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो टेलीकॉम कनेक्शन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पहचान और एड्रेस प्रूफ पर 2 साल के लिए रोक लगा दिया जाएगी।