Home Entertainment सिनेमा दोबारा जांच के लिए मां राबिया खान की याचिका को किया खारिज | High Court’s decision in Jiah Khan suicide case dismissed mother Rabbiya Khan’s petition for re-investigation

दोबारा जांच के लिए मां राबिया खान की याचिका को किया खारिज | High Court’s decision in Jiah Khan suicide case dismissed mother Rabbiya Khan’s petition for re-investigation

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दोबारा जांच के लिए मां राबिया खान की याचिका को किया खारिज | High Court’s decision in Jiah Khan suicide case dismissed mother Rabbiya Khan’s petition for re-investigation

6 घंटे पहले

जिया खान की मौत सालों से रहस्य बनी हुई है। हाल ही में एक्ट्रेस की मां राबिया खान को जिया खान सुसाइड केस में बड़ा झटका मिला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया सुसाइड केस को दोबारा ओपन करने और नए सिरे से जांच शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
मां ने एक्टर सूरज पंचोली पर लगाए आरोप
दरअसल, जिया खान 3 जून 2013 में अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाई गई थी। जिया खान की मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने इसे सुसाइड मानने से इनकार कर दिया। राबिया खान ने जिया के बॉयफ्रेंड एक्टर सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जिसके बाद लंबे समय तक मामले की जांच चली। हालांकि, अभी तक हुई सभी जांच में कुछ भी सामने नहीं आ पाया है।

कोर्ट ने खारिज की याचिका
राबिया खान ने बेटी जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ बताते हुए इस केस को रीओपन करने के लिए कुछ वक्त पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राबिया ने दावा किया था कि पिछली जांच के दौरान कई गलतियां की थी, इस वजह से वो चाहती हैं कि केस की नए सिरे से जांच हो, जिससे दोबारा सुनवाई की जा सके। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर दोबारा जांच की याचिका दायर करने की अपील खारिज कर दी है।

कोर्ट को सीबीआई की जांच पर है पूरा विश्वास
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जज ए एस गडकरी और एम एन जाधव ने राबिया की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है। साथ ही सीबीआई की तरफ से वकील संदेश पाटिल ने कहा की सीबीआई ने मामले में निष्पक्ष जांच की है, इस कारण मामले में दोबारा जांच की जरूरत नहीं है।
राबिया ने की थी दोबारा जांच की मांग
जिया खान सुसाइड मामला सालों तक सुर्खियों में रहा है। शुरुआती जांच के दौरान राबिया खान ने अपील की थी केस की नए सिरे से जांच हो, इसलिए यह जिम्मेदारी किसी स्पेशल एजेंसी को सौपी जाए और इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद ली जाए। राबिया खान के वकील शेखर जगताप और सारुचिता चौधरी ने तर्क दिया था कि मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां थीं, जिसके बाद राबिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके चलते हैं साल 2014 में जिया के केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। राबिया के वकील के मुताबिक सीबीआई ने भी जांच के दौरान कई गलतियां की है। ऐसे में उन्होंने केस की स्वतंत्र की मांग की थी, हालांकि इसे हाईकोर्ट की मंजूरी नहीं मिली।

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