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Youtube Policy Guidelines Update; Accounts Details Information To Government Of India | करेंट अफेयर्स और न्यूज के वीडियो अपलोड करने वालों के लिए नए नियम, अब सरकार को 5 जनवरी तक अकाउंट की जानकारी देनी होगी

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Youtube Policy Guidelines Update; Accounts Details Information To Government Of India | करेंट अफेयर्स और न्यूज के वीडियो अपलोड करने वालों के लिए नए नियम, अब सरकार को 5 जनवरी तक अकाउंट की जानकारी देनी होगी

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नई दिल्ली14 मिनट पहले

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9 महीने पहले लॉन्च हुए इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम, 2021 कानून का असर अब डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखने लगा है। इसी का असर है कि यूट्यूब हाल ही में क्रिएटर के लिए नए नियम और शर्तें लेकर आई है। जिन्हें यूट्यूब 5 जनवरी 2022 से अपडेट करेगी। इसमें एक बड़ा अपडेट करेंट अफेयर्स और न्यूज वाले कंटेंट को पब्लिश करने वाले के लिए लाया गया है। इसमें यूट्यूबर को अपने अकाउंट की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देना जरूरी हो गया है। इसलिए अब यूजर्स को 5 जनवरी तक अपने चैनल की जानकारी सरकार को देनी होगी।

इन नियम और शर्तों को इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम, 2021 ( इंटरमीडिएरीज गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021) के नियम 5 के तहत लाया जा रहा है।

यूट्यूब द्वारा जारी नियम और शर्तों के पेज का स्क्रीनशॉट

यूट्यूब द्वारा जारी नियम और शर्तों के पेज का स्क्रीनशॉट

25 फरवरी 2021 में जारी गाइडलाइन में सरकार ने 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया

सरकार ने गाइडलाइन में चार शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला– इंटरमीडिएरीज। दूसरा– सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। तीसरा– सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। चौथा– OTT प्लेटफॉर्म्स। इनमें से यूट्यूब पहले शब्द इंटरमीडिएरीज के अंतर्गत आता है।

इंटरमीडिएरी के मायने ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से हैं, जो यूजर्स के कंटेंट को ट्रांसमिट और पब्लिश तो करता है, लेकिन न्यूज मीडिया की तरह उस कंटेंट पर उसका कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता। ये इंटरमीडिएरीज आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं या ऐसी वेब सर्विसेस हो सकती हैं जो आपको कंटेंट अपलोड करने, पोस्ट करने या पब्लिश करने की इजाजत देती हैं।

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