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नए नियम के तहत वेंडर या दुकानों को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए L-13 लाइसेंस लेना होगा, या जिनके पास पहले से यह लाइसेंस है वह होम डिलीवरी कर सकते हैं. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि शराब की होम डिलवरी के लिए कहां और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा.
ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन
दिल्ली में अब ग्राहक शराब का ऑर्डर घर पर बैठे मोबाइल ऐप और वेबसाइटों के जरिए कर सकते हैं. बता दें कि भारत में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में फिलहाल अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है. दिल्ली सरकार या आबकारी विभाग ने किसी ऐप या रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं की है. दिल्ली सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब भी शराब की होम डिलीवरी को लेकर नहीं आया कि कहां और कौनसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
अभी तक ऐप कंपनिया करती आई हैं डिलीवरी
दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए ऐप कंपनियां या वेबसाइटों में से किसी ने भी कोई घोषणा नहीं की है. बीते साल 2020 में कोलकाता, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिलीगुड़ी समेत जैसे कुछ राज्यों ने अमेजन (Amazon), बिग बॉस्केट (BigBasket), स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले ऐप के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी.
ये वेंडर की कर सकते हैं डिलीवरी
आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के मुताबिक एल-13 लाइसेंस धारक और दुकानदार ही मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऑर्डर के जरिए भारतीय और विदेशी शराब की घरों में डिलीवरी कर सकते हैं.
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